हल्द्वानी-रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को मा. सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावित होने के कारण नैनीताल जनपद, विशेषकर हल्द्वानी और बनभूलपुरा क्षेत्र में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह डायवर्जन प्लान सुबह 08:00 बजे से रात 21:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, जबकि भारी वाहनों पर रात 10:00 बजे तक रोक रहेगी। इस अवधि में पूरे जनपद में भारी मालवाहक और गैर-जरूरी सेवा वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा तथा ऐसे सभी वाहन जनपद सीमा पर ही रोक दिए जाएंगे।
जनपद में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं। रामपुर और रुद्रपुर की ओर से आने वाले तथा पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले वाहनों को पंतनगर तिराहा (दिनेशपुर मोड़) से डायवर्ट कर NH-109 नए बायपास, नगला तिराहा, किच्छा, सितारगंज और खटीमा मार्ग से भेजा जाएगा। इसी प्रकार बरेली–किच्छा रोड, सितारगंज–चोरगलिया रोड तथा काशीपुर–बाजपुर से आने वाले वाहनों को भी किच्छा–सितारगंज–खटीमा मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुँचने की अनुमति होगी। पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी मार्ग की ओर आने वाले सभी वाहनों को चंपावत के रास्ते टनकपुर रोड का उपयोग करना होगा, क्योंकि किसी भी वाहन को नैनीताल जनपद में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
शहर हल्द्वानी में भी विस्तृत रूट परिवर्तित किए गए हैं। रामपुर रोड, बरेली रोड और कालाढूंगी मार्ग से आने वाले वाहनों को गन्ना सेंटर, तीनपानी फ्लाईओवर, गौलापार रोड, देवलचौड़, छड़ैल, सेंट्रल हॉस्पिटल, लालढांठ और पंचक्की रोड होते हुए नारीमन तिराहे के रास्ते भेजा जाएगा। नैनीताल, भवाली, कैंचीधाम, मुक्तेश्वर और भीमताल से आने वाले वाहनों को रूसी बाईपास प्रथम–द्वितीय, मंगोली और कालाढूंगी रोड के माध्यम से शहर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। काठगोदाम की ओर से आने वाले वाहनों को कॉल्टेक्स–हाइडिल–पंचक्की–लालढांठ मार्ग या महारानी होटल–सरस्वती रेस्टोरेंट–दोनहरिया–मुखानी चौराहा मार्ग का उपयोग करना होगा।
सबसे कड़े प्रतिबंध बनभूलपुरा क्षेत्र में लागू किए गए हैं, जिसे पूरी तरह जीरो ज़ोन घोषित किया गया है। गौलापुल से ताज चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा से ताज चौराहा–बनभूलपुरा, मंगलपड़ाव से घास मंडी, तिकोनी चौराहा–प्रेम टाकीज–रोडवेज पूर्वी गेट से ताज चौराहा तथा इन्द्रानगर फाटक से मंडी गेट तक सभी मार्गों पर वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। इन सभी क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों को अनिवार्य रूप से तीनपानी फ्लाईओवर का उपयोग करना होगा।
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