उत्तराखंड – सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार 30 नवंबर तक KYC करना जरूरी है या नही जाने
1. क्या कहा गया है आदेश में?
जिलों में जिला पूर्ति अधिकारी कह रहे हैं कि “समस्त राशन कार्ड / यूनिट की e-KYC 30 नवंबर 2025 तक अनिवार्य” है।
अगर 30 नवंबर तक e-KYC नहीं कराई जाती है, तो राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है।
e-KYC करने का तरीका: राशन कार्ड में जितने लोग हैं (यूनिट) उन सबका बायोमेट्रिक पहचान राशन दुकान (e-POS मशीन) पर करानी होगी।
इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ ले जाना होगा और राशन की दुकान पर जाना होगा।
2. ये क्यों जरूरी है?
इसका मकसद है ये सुनिश्चित करना कि राशन सही पात्र लोगों तक ही पहुंचे, और कार्डों में किसी गड़बड़ी या गलत पहचान न हो।
ऐसा ही कई राज्यों में किया जा रहा है ताकि दुरुपयोग कम हो सके।
खबरों में यह भी बताया गया है कि नैनीताल जिले में 9.60 लाख यूनिटों में से बहुत कम (लगभग 40 हजार) की ही अभी तक e-KYC हो सकी है।
3. अगर e-KYC नहीं हुआ तो क्या हो सकता है?
जैसा कहा गया है, कार्ड “अस्थायी रूप से निष्क्रिय” हो सकता है, यानी उसके ज़रिए राशन नहीं मिल सकता।
“निरस्त” शब्द का भी इस्तेमाल कुछ रिपोर्ट्स में है, मतलब कार्ड पूरी तरह से बंद किया जाने का जोखिम हो सकता है।
4. क्या सभी जिलों में ये लागू है?
हां, खबरों में कहा गया है कि “समस्त राशन कार्ड / यूनिट” के लिए यह आदेश है, यानी पूरे राज्य में लागू माना जा रहा है।
उदाहरण के लिए, टिहरी गढ़वाल जिला प्रशासन ने भी 30 नवंबर तक e-KYC की अनिवार्यता की पुष्टि की है
5. क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए?
जितने लोग आपके राशन कार्ड में नाम पर हैं (आपकी यूनिट), उनकी पहचान सब कराएं — हर यूनिट-मेंबर का बायोमेट्रिक देना ज़रूरी है।
अपना आधार और राशन कार्ड साथ ले जाएँ जब POS मशीन पर जाएँ।
दुकान में जाएँ तो यह सुनिश्चित करें कि वह सरकारी “सस्ता गल्ला विक्रेता” हो और मशीन वहां काम कर रही हो।
अगर किसी कारण से सामने दिक्कत हो रही हो (मोबाइल नम्बर गलत हो, आधार अपडेट नहीं है, POS मशीन खराब हो आदि), तो जिला पूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।
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