April 18, 2026

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15 दिसंबर की डेडलाइन! उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों को बड़ा झटका—अब अनिवार्य हुई पूरी संपत्ति विवरणी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 15 दिसंबर 2025 तक अपनी संपत्ति विवरणी (Asset Details) अनिवार्य रूप से कार्मिक विभाग में जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश साफ तौर पर कहता है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विवरण न देने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

सरकार ने कहा है कि वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करना सेवा नियमों का अनिवार्य प्रावधान है और इसे पारदर्शिता बढ़ाने तथा कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सभी विभागों को अपने-अपने कार्मिकों से विवरण समय पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

कार्मिक विभाग के अनुसार, संपत्ति विवरणी ऑनलाइन या निर्धारित प्रपत्र पर जमा की जा सकती है। इसमें अचल व चल संपत्तियों, निवेश, बैंक बैलेंस, वाहन, भूमि, भवन आदि का पूरा ब्यौरा देना जरूरी होगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समयसीमा बीतने के बाद जो कर्मचारी जानकारी जमा नहीं करेंगे, उनका नाम सूचीबद्ध कर संबंधित विभागों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

आदेश जारी होने के बाद विभागों में इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है और कर्मचारियों को अपने विवरण समय से तैयार रखने की सलाह दी गई है।