April 18, 2026

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नगर पंचायत पाटी अध्यक्ष पद हेतु अनंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी, सुझाव आमंत्रित

चम्पावत: उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास अनुभाग-03 ने आगामी निकाय चुनाव-2026 की तैयारियों के क्रम में जनपद चम्पावत की नगर पंचायत पाटी के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (T) तथा उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, समर्पित आयोग की संस्तुतियों पर पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और संवैधानिक मानकों के अनुरूप संपन्न की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वर्गीकरण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। पाटी नगर पंचायत की जनसांख्यिकीय संरचना को ध्यान में रखते हुए यह आरक्षण प्रस्तावित है।

जिलाधिकारी ने सूचित किया कि इच्छुक व्यक्ति अपनी लिखित आपत्तियां या सुझाव निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून को संबोधित करते हुए डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी directorudd@gmail.com पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल वही आपत्तियां एवं सुझाव विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त होंगे।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में जन-भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी नागरिक या संस्था को प्रस्तावित आरक्षण के संबंध में कोई विधिक आपत्ति या सुझाव हो, तो वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं।