चंपावत

चंपावत में अब घर बैठे ऑनलाइन करें राशन कार्ड से जुड़े काम, स्मार्ट PDS 2.0 पोर्टल हुआ शुरू

गीता जोशी (संपादक)प्रकाशित: 3 अगस्त 2026 | 06:56 PM20

चंपावत में अब घर बैठे ऑनलाइन करें राशन कार्ड से जुड़े काम, स्मार्ट PDS 2.0 पोर्टल हुआ शुरू

चंपावत, शासन के निर्देशों के क्रम में आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से अब नए राशन कार्ड बनाने, कार्ड ट्रांसफर करने तथा नए सदस्यों के नाम जोड़ने अथवा संशोधन जैसे सभी कार्य स्मार्ट PDS 2.0 के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा:

जिला पूर्ति अधिकारी सुश्री प्रियंका भट्ट ने अवगत कराया है कि नागरिक अब स्वयं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल uk.smartpds.nic.in (Smart PDS 2.0) पर जाकर नियमानुसार एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया:

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित जांच पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए पूर्ति निरीक्षक सक्षम प्राधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • परिवार के मुखिया का पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक।
  • ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की प्रति।
  • सदस्यों की व्यक्तिगत व पारिवारिक फोटो।
  • बिजली बिल या गैस पासबुक की छायाप्रति।

यदि सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम है, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंचायत स्तर पर हुई खुली बैठक का प्रस्ताव आवश्यक होगा। परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड का सत्यापन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से किया जाएगा।

राशन कार्ड ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया:

राशन कार्ड को किसी अन्य सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कराने हेतु नागरिक को प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

  • बैंक पासबुक की छायाप्रति।
  • बिजली का बिल अथवा गैस पासबुक की छायाप्रति।

राशन कार्ड में यूनिट जोड़ने की प्रक्रिया:

राशन कार्ड में नए सदस्य की यूनिट जोड़ने के लिए निम्नलिखित संलग्न करना आवश्यक है:

  • मूल राशन कार्ड की छायाप्रति।
  • ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की प्रति।
  • संबंधित सदस्य के आधार कार्ड की छायाप्रति।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

यदि सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम है, तो जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यदि 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य का नाम जोड़ना है, तो उनके आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी देनी होगी।

सुविधाएं और लाभ:

यह स्पष्ट किया गया है कि नए राशन कार्ड बनाने, सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने तथा राशन कार्ड ट्रांसफर संबंधी सभी सेवाएं अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः सुलभ हैं। इससे आम जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

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