चंपावत

चंपावत: त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों हेतु उप निर्वाचन कार्यक्रम घोषित, 12 को मतदान, 14 को मतगणना

गीता जोशी (संपादक)प्रकाशित: 26 सितंबर 2026 | 07:52 PM15

चंपावत: त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों हेतु उप निर्वाचन कार्यक्रम घोषित, 12 को मतदान, 14 को मतगणना

चंपावत, 26 सितंबर 2026। जनपद चंपावत की त्रिस्तरीय पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिए उप निर्वाचन की समय-सारणी जारी कर दी गई है। यह निर्वाचन प्रक्रिया न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित न होने वाले रिक्त पदों पर संपन्न कराई जाएगी।

निर्वाचन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) श्री मनीष कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग एवं उत्तराखंड शासन की अधिसूचनाओं के क्रम में उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया है।

नामांकन प्रक्रिया

प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र 30 सितंबर तथा 01 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक संबंधित विकास खंड मुख्यालयों पर दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की बिक्री 26 सितंबर से 30 सितंबर तक कार्यालय समय में तथा 01 अक्टूबर को अपराह्न 3:00 बजे तक की जाएगी।

नामांकन पत्रों की जांच एवं नाम वापसी

नामांकन पत्रों की जांच 03 अक्टूबर को प्रातः 10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी। नाम वापसी की प्रक्रिया 04 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक संपन्न होगी।

प्रतीक आवंटन

05 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा।

मतदान एवं मतगणना

उप निर्वाचन के तहत मतदान 12 अक्टूबर 2026 को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मतों की गणना 14 अक्टूबर 2026 को प्रातः 08:00 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी। मतगणना तथा चुनाव परिणामों की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत (विकास खंड) मुख्यालय पर ही की जाएगी।

स्थान एवं निर्देश

सदस्यों के पदों हेतु नामांकन, जांच, नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन का कार्य संबंधित क्षेत्र पंचायत (विकास खंड) मुख्यालय पर संपन्न होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों व खंड विकास अधिकारियों को स्थानीय समाचार पत्रों, मुनादी तथा सूचना पट्टों के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

सार्वजनिक सूचना एवं पारदर्शिता

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आरक्षण स्थिति व पूर्ण विवरण की सार्वजनिक सूचना नामांकन तिथि से पूर्व जारी कर उसकी प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित की जाए। संपूर्ण उप निर्वाचन प्रक्रिया उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 तथा संबंधित नियमावलियों के तहत आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।

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