हल्द्वानी में अदालत के आदेश पर घरेलू सामान की नीलामी 29 नवंबर को होगी
गीता जोशी (संपादक)22 नवंबर 2025 | 01:40 PM

हल्द्वानी- तहसीलदार कुलदीप पाण्डे ने जानकारी दी कि माननीय जिला जज नैनीताल के आदेश के क्रम में डिक्रीदार हरीश चन्द्र शर्मा पुत्र लोकमणी शर्मा निवासी गली नंबर-7 रामपुर रोड हल्द्वानी बनाम मददून विमला देवी पत्नी स्वर्गीय खीम सिंह निवासी गली नंबर-7 रामपुर रोड हल्द्वानी प्रकरण में वर्णित भवन का कब्जा डिक्रीदार को दे दिया गया है। कब्जा दिलाने के बाद भवन से प्राप्त मददून के घरेलू सामान की न्यायालय के आदेशानुसार उचित माध्यम से नीलामी कराने हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। नीलामी से प्राप्त धनराशि को 02 दिसंबर 2025 तक माननीय न्यायालय में जमा करना अनिवार्य होगा। तहसीलदार श्री पाण्डे ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कुर्क किए गए घरेलू सामान की नीलामी के लिए 6 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। नीलामी की तिथि 29 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।उन्होंने निर्देश दिया कि गठित टीम नियत तिथि को मौके पर उपस्थित होकर मददून विमला देवी के सामान की सूची के अनुसार घरेलू सामग्री की नीलामी की प्रक्रिया सुनिश्चित करे तथा प्राप्त धनराशि को समय से पूर्व माननीय न्यायालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
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