चंपावत

राशन कार्ड होंगे स्वतः निष्क्रिय: 6 महीने से लेनदेन न होने पर रद्द होंगे कार्ड

गीता जोशी (संपादक)प्रकाशित: 6 अक्टूबर 2026 | 06:38 PM15

राशन कार्ड होंगे स्वतः निष्क्रिय: 6 महीने से लेनदेन न होने पर रद्द होंगे कार्ड

चंपावत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार, एक नई प्रणाली लागू की जा रही है जिसके तहत ऐसे राशन कार्ड जो लगातार छह महीने से निष्क्रिय हैं, उन्हें स्वतः ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत, हर महीने की 21 तारीख को उन राशन कार्डों की पहचान की जाएगी जिन पर पिछले लगातार छह महीनों से राशन का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इन चिन्हित कार्डों को अगले महीने की पहली तारीख को स्वतः ही निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

हालांकि, कार्ड को स्थायी रूप से रद्द करने से पहले, संबंधित कार्ड धारकों को 90 दिनों का एक अवसर दिया जाएगा। इस अवधि के भीतर, उन्हें अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी (e-KYC) और क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि इस अवधि में आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

छह महीने से निष्क्रिय कार्डों के अलावा, सेंट्रल रिपोजिटरी के आंकड़ों से आधार कार्ड की क्रॉस-मैचिंग करके डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी। ऐसे किसी भी डुप्लीकेट लाभार्थी के कार्ड को भी निष्क्रिय किया जा सकता है।

यह भी बताया गया है कि यदि किसी राशन कार्ड या लाभार्थी का नाम किसी भी कारण से निष्क्रिय किया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

इस संबंध में, सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी और सत्यापन प्रक्रिया अवश्य पूरी करा लें। यह सुनिश्चित करेगा कि उनके राशन कार्ड सक्रिय रहें और वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठाते रहें।

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