चंपावत

राशन कार्डों की स्वतः निष्क्रियकरण प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू: छह माह राशन न लेने पर होंगे कार्ड चिन्हित

गीता जोशी (संपादक)प्रकाशित: 14 सितंबर 2026 | 07:02 PM20

राशन कार्डों की स्वतः निष्क्रियकरण प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू: छह माह राशन न लेने पर होंगे कार्ड चिन्हित

चंपावत, 14 सितम्बर 2026 को सू.वि. के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 01 अक्टूबर 2026 से देशभर में राशन कार्डों की स्वतः निष्क्रियकरण प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। यह प्रणाली भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और उत्तराखण्ड के आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत, जो राशन कार्ड लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रहे हैं और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

‘साइलेंट राशन कार्ड’ की पहचान और निष्क्रियता

जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक माह की 21 तारीख को ऐसे ‘साइलेंट राशन कार्ड’ चिन्हित किए जाएंगे। इन कार्डों पर लगातार छह माह की अवधि में खाद्यान्न प्राप्त करने का कोई सफल लेन-देन दर्ज नहीं हुआ होगा। एक बार चिन्हित होने के बाद, ये ‘साइलेंट राशन कार्ड’ आगामी माह की 01 तारीख को स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे।

ई-केवाईसी और सत्यापन का अवसर

जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संबंधित राशन कार्डों को स्थायी रूप से हटाए जाने से पूर्व, कार्डधारकों को 90 दिनों की एक अवधि दी जाएगी। इस अवधि के दौरान ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) और क्षेत्रीय सत्यापन की कार्यवाही पूरी करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि राशन कार्ड धारक समय रहते इन प्रक्रियाओं को पूरा कर लें, ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करते रहें।

डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान

उन्होंने आगे बताया कि छह माह से खाद्यान्न का सफल लेन-देन नहीं होने वाले ‘साइलेंट राशन कार्डों’ के अतिरिक्त, आधार आधारित क्रॉस-मैचिंग के माध्यम से डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी। इस पहचान प्रक्रिया के लिए सेंट्रल रिपॉजिटरी में उपलब्ध आंकड़ों का मिलान किया जाएगा।

सूचना प्रेषण की व्यवस्था

किसी भी राशन कार्ड अथवा लाभार्थी को निष्क्रिय किए जाने की स्थिति में, संबंधित राशन कार्ड के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्वचालित SMS (लघु संदेश सेवा) के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इससे कार्डधारकों को निष्क्रियता के बारे में समय पर जानकारी मिल सकेगी।

कार्डधारकों से अपील

जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने राशन कार्ड से संबंधित जानकारी को अद्यतन रखें। आवश्यकता पड़ने पर, ई-केवाईसी और क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी कराएं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि उनका पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय रहे, ताकि विभाग द्वारा भेजी जाने वाली आवश्यक सूचनाएं उन्हें समय पर प्राप्त हो सकें। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र लाभार्थी ही पीडीएस योजनाओं का लाभ उठा सकें और प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे।

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