चंपावत: बिना PUC प्रमाण पत्र वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
गीता जोशी (संपादक)प्रकाशित: 9 मार्च 2026 | 04:50 PM4

चंपावत: उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में अब चंपावत जनपद में उन वाहनों को पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र नहीं होगा।
जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड के निर्देशों को लागू करने के लिए जनपद के समस्त पेट्रोल एवं डीजल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, बिना वैध PUC प्रमाण पत्र वाले वाहनों को किसी भी प्रकार का ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का वैध PUC प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवाएं तथा इसके उपरांत ही पेट्रोल/डीजल प्राप्त करें। यह व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के महत्वपूर्ण उद्देश्य से लागू की जा रही है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने वाहन स्वामियों से अनुरोध किया कि वे नियमों का पालन करते हुए समय पर PUC प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सामूहिक सहयोग मिल सके।
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